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पंजाब-जालंधर : सेशन कोर्ट के इंकार पर हाइकोर्ट पहुंचा बबलू चिक-चिक कार्नर का मालिक, "कालड़ा पैट्रन" पर ज़मानत का प्रयास!

By RAJESH KAPIL

Published on 09 Jun, 2020 05:08 PM.

जय हिन्द न्यूज़/जालंधर

 

न्यूज़ पोर्टल के पार्टनर एवं दबंग पत्रकार गगन वालिया को दबंगई दिखाने वाले बबलू चिक-चिक कार्नर का मालिक सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट पहुँच गया है।

 

 

 

सूत्रों की माने तो आरोपी बबलू ने अर्जी नंबर CRM-M 14827 में "कालड़ा पैट्रन" को अर्जी का आधार बनाकर जमानत की मांग है।

 

 

 

अपडेट कर दे कि यह "कालड़ा पैट्रन" वही है जिस जजमेंट के आधार पर महिला PCS अफसर के प्रति टिप्पणी करने वाले दमनदीप सिंह उर्फ लक्की कालड़ा को गत दिवस क्लियर कट ज़मानत मिल गयी थी।

 

 

अब चूंकि यह मामला भी वायरल ऑडियो पर आधारित है और दोनों मामलों की नेचर भी समान है इसलिए संभवतः उच्च कोर्ट के इस ताजा तर्क को इस केस में भी आधार बनाने की कोशिश की जा सकती है।

 

 

विस्तार जानकारी है कि अर्बन एस्टेट फेज-2 जालंधर के रहने वाले वरिंदर सिंह ठाकुर उर्फ बबलू ने एडिशनल सेशन जज मनजिंदर सिंह की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

 

 

उधर, पुलिस ने आज पत्रकारों का रौद्र रूप देखने के बाद आरोपी के निकट परिजनों को बुलाकर पूछताछ की और आरोपी पर सरेंडर का दवाब बनाया जिसके चलते पत्रकारों की संस्था PEMA ने भी अपना मंगलवार का धरना स्थागित कर दिया है।

 

 

पत्रकारों का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुरिंदर पाल ने बताया कि पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने केस को अपनी डेली अपडेट लिस्ट में शामिल कर लिया है। एसीपी मॉडल टाउन धर्मपाल ने थाना स्टाफ की पूरी रेल बनाई हुई है और खुद केस को देख रहे हैं।

 

 

बहरहाल, आरोपी की ओर से हाइकोर्ट में याचिका से साफ है कि आरोपी इस समय चंडीगढ़ में है।

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