ऑस्ट्रेलिया की पीआर दिलाने का झांसा देकर 70000 रुपये ठगने के मामले में फरार आरोपी कथित ट्रैवल एजेंट आयुष जैन को कानूनी झटका लगा है।
सिटी पुलिस की ओर से दर्ज मामले में आरोपी आयुष जैन को सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने का लाभ देने से इनकार कर दिया है। पुलिस लाइन्स के निकट गिरनार ग्लोबल के नाम से एजुकेशन कंसलटेंसी का संचालन करने वाले आयुष जैन के खिलाफ शहीद भगत सिंह नगर के गांव जेठूमजारा निवासी अजमेर सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी जिसके बाद पुलिस ने IPC की धारा 406, 420, इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24 और पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 की धारा 13 के तहत 09.12.2018 को मामला दर्ज किया था।
सूत्रों की माने तो केस दर्ज होने के बाद से आरोपी आयुष जैन फ़रार रहा और पुलिस से छिपता रहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी आयुष जैन ने करीब सवा साल बाद 5 मार्च 2020 को जमानत अर्जी दायर की जिस पर अब सुनवाई हुई और कोर्ट ने तथ्यों का अध्ययन करने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया।
स्पष्ट है कि राहत के लिए आरोपी को अब हाइकोर्ट के समक्ष अर्जी दायर करनी होगी।बहरहाल, फरार आरोपी आयुष जैन का कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा है। हालांकि सिटी पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।
वहीं, एक अन्य जानकारी यह भी मिली है कि आरोपी आयुष जैन जालंधर में लुधियाना के लाइसेंस पर काम कर रहा था जो किसी जानकार के नाम पर है और उसकी जानकारी जालंधर के प्रशासन के साथ सांझा नहीं की गई थी।