मोहाली की हरप्रीत कौर बैंस कनाडा में पति के भाई की बेटी की शादी पर जाने का सपना देख रही थी। पांच लाख रुपए खर्च किए और इंतजार था पासपोर्ट पर वीजा लगा देखने का लेकिन जब मिला तो पहाड़ टूट गया। पासपोर्ट पर रिफ्यूजल की मोहर लगी थी और साथ लिखा था पांच साल तक का बैन।
पड़ताल की तो सामने आया कि सब किया धरा ट्रेवल एजैंट का है। अत: जालंधर पुलिस को शिकातय दी तो थाना 6 पुलिस ने ओल्ड नरिंदर सिनेमा के पास रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंसी चलाने वाले कमल कुमार भुंबला समेत सारे दफ्तर को केस में नामजद कर लिया है।
जी हां, वही बी. एन ओवरसीज ऐजुकेशन सर्विस वाला एडवोकेट कमल कुमार भुंबला जो वकील होते हुए भी अवैध ढंग से ट्रेवल ट्रेड का लाइसेंस लेकर ट्रेवल एजैंटी का धंधा चमका रहा है और इसका खुलासा हमारी ओर से कुछ दिन पहले ही किया गया था।
आरोप है कि एप्लीकेशन में गलत दस्तावेज लगाए और एम्बेसी फीस 385 डॉलर किसी जरिंदर के कार्ड से की जिसका एम्बेसी ने संज्ञान लेकर एक तो महिला का उनके किड्स समेत वीजा रिफ्यूज कर दिया और साथ ही 5 साल का बैन भी लगा दिया। मामला बीते साल के अप्रैल महीने का है और महिला को जुलाई 2019 में कनाडा शादी अटेंड करने जाना था।
खास बात यह कि यह ट्रेवल एजैंटों की संस्था एकोस का चेयरमैन भी है। थाना 6 के प्रभारी सुरजीत सिंह के अनुसार आरोपी भुंबला के अलावा जीएम अर्चना बतरा,कर्मचारी प्रीति जौली, अंकुर धवन, प्रीति गुलाटी तथा रजिंदर सिंह को केस में आईपीसी की धारा 406, 420 तथा 120-बी के तहत नामजद किया गया है।
ताज़ा केस में ट्रेवल एक्ट की धारा 13 लगाने को लेकर पुलिस कानूनी राय ले रही है। उधर, पता चला है कि आरोपी कमल कुमार भुंबला पुलिस का नोटिस मिलने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सैशन कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की दौड़ में लग गया है। आरोपी भुंबला की अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी हुआ है लेकिन अभी रिकार्ड पेश न होने के कारण अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई है।
वहीं, एफआईआर दर्ज होने के बाद कमल कुमार भुम्बला को उनके मोबाइल नंबर पर संदेश भेजकर उनका लिखित पक्ष आमंत्रित किया गया लेकिन उनका अभी तक कोई लिखित या मौखिक पक्ष नहीं आया है। जब भी आएगा, इस खबर के अपडेट कर दिया जाएगा।