जय हिन्द न्यूज़/जोधपुर।
यहाँ की एक अदालत ने फिल्मस्टार सलमान खान को काले हिरण के शिकार से जुड़े मामले में हथियार के लाइसेंस को लेकर कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में बरी कर दिया है। सीजेएम (ग्रामीण) अंकित रमन ने सोमवार को सुनाए गए फैसले में राजस्थान सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। सरकार ने सलमान पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2006 में कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दाखिल किया था कि उनके हथियार का लाइसेंस खो गया है।
यह था मामला, पढ़िए
वर्ष 1998 में सलमान खान के खिलाफ फिल्म 'हम साथ-साथ है' की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार के 3 और आर्म्स एक्ट के तहत 1 मामला दर्ज हुआ था। हालांकि वर्ष 2018 में सलमान बरी हो गए लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने सलमान को अपना हथियार का लाइसेंस कोर्ट में जमा कराने को कहा था। तब सलमान की तरफ से शपथ पत्र दाखिल कर यह कहा गया कि उनका लाइसेंस खो गया है जबकि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भेजा गया था।
गौरतलब है कि सलमान को काले हिरण के शिकार के तीनों मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है। जहां एक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट सलमान को बरी कर चुका है वहीं 2 अन्य मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। बरी किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।