जय हिन्द न्यूज़/चंडीगढ़। बिल्डिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के आरोप में नामजद नगर निगम जालंधर के पूर्व मेयर सुरेश सहगल की अग्रिम जमानत अर्जी हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है। "जेल यात्रा" से बचने के लिए आरोपी सुरेश सहगल ने राहत की अर्जी पहले सेशन कोर्ट में भी लगाई थी जहां से पहले ही इनकार हो गया था। अब सहगल के पास दो ही रास्ते शेष बचे है। पहला यह कि वो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर पुलिस के समक्ष पेश हो जाए। यह बाद की बात है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करे या न करे। याद करवा दी कि करीब डेढ़ माह पूर्व आरोपी सहगल ने छुट्टी वाले दिन शिवराजगढ़ में बिना मंजूरी हो रहे निर्माण को रोकने आये नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टर दिनेश जोशी के साथ मारपीट की थी। गंदी-गंदी गालियां भी दी थी जिसके बाद पुलिस ने सहगल को जोशी की शिकायत के चलते केस में नामजद कर लिया था।