पंजाब पुलिस के 4 अफसरों पर FIR दर्ज, पढ़ें पूरा मामला
चंडीगढ। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजीत सिंह आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंजाब पुलिस ने बहबल कलां फायरिंग घटना में 2015 में दर्ज एफआईआर में 4 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल किए हैं। नामजद आरोपियों में पीपीएस अधिकारी, चरंजीत सिंह (तब एसएसपी मोगा, अब सेवानिवृत्त), बिक्रमजीत सिंह (तब एसपी फाज्लिका), इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और एसआई अमरजीत सिंह के साथ 21.10.2015 की प्राथमिकी संख्या 130 के मामले में जोड़े गए हैं। यह केस आईपीसी की धारा 302, 307, 34 आईपीसी, 25/27/54/59 शस्त्र अधिनियम पुलिस स्टेशन बाजखाना, जिला फरीदकोट में दर्ज है। एफआईआऱ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देशों पर दर्ज की गई है।
आयोग ने पिछले महीने मुख्यमंत्री को अपनी पहली रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इन 4 पुलिस कर्मियों का नाम दिया था और सिफारिश की थी कि उन्हें उपर्युक्त एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया जाए। 21.10.2015 की प्राथमिकी संख्या 30 के बाद से 302, 307, 34 आईपीसी, 25/27/54/59 शस्त्र अधिनियम पीएस बाजखाना, जिला फरीदकोट, पहले से ही अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ पंजीकृत है, इन 4 पुलिस अधिकारियों के नाम एफआईआर में जोड़ा गया है।
आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, 5 अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी। इसमें इंस्पेक्टर हरपाल सिंह, तत्कालीन एसएचओ लाडोवाल, कांस्टेबल शमशेर सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और परमिंदर सिंह (सभा एसपी के गनमैन) के नाम शामिल हैं।