नई दिल्ली ( न्यूज): केंद्र सरकार ने बैंक में खाता खुलवाने संबंधी अहम बदलाव करते हुए बूढ़े, बीमार और घायल आदमी को 'आधार' के उपयोग में छूट दे दी है। केंद्र सरकार ने जारी किए अपने गजट नोटिफिकेशन में कहा है कि मनी-लांड्रिंग निरोधक नियमों में पहचान के विकल्पों की सुविधा देने के लिए संशोधन किया जा रहा है। जिसके तहत अब बूढ़े, बीमार और घायल आदमी बैंक खाते में अपनी पहचान का प्रमाणीकरण करने के लिए आधार के स्थान पर किसी अन्य पहचान पत्र का उपयोग भी कर पाएंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ अजय भूषण पांडे ने इस संबंध में कहा कि इस नियम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी उठाने वाले लोगों को बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं का उपयोग बिना किसी दिक्कत के करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही किसी भी असली खाताधारक को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी के कारण बैंकिंग सेवाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने और इसे वैधता देने वाले कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 38 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 10 मई को अपना निर्णय सुरक्षित किया था।