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वकील के भाई ने मांगी थी पुलिस सिक्योरिटी, माननीय हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, जब्त की दो लाख रुपए की गारंटी, पढि़ए रोचक मामला   

By RAJESH KAPIL, EDITOR IN CHIEF

Published on 21 May, 2025 02:27 PM.

         जय हिन्द न्यूज/जालंधर


असुरक्षा की भावना जताकर पुलिस सुरक्षा की लगातार मांग करना जालंधर के एक वकील के भाई को महंगा पड़ा है। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली ही सुनवाई पर 06.05.2025 को याची की मांग पर संदेह होने पर दो लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के पास डिपाजिट करवा लिया था।

 

 

 

अब हुआ यह कि जैसे ही अगली सुनवाई की तारीख 19.05.2025 को माननीय हाईकोर्ट के बैंच ने सरकारी रिपोर्ट आने पर सुरक्षा मांग को बेवजह पाया, फटकार लगाते हुए उस रकम को जब्त कर सरकारी खाते में ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर याचिका खारिज कर दी।

 

 

 

दरअसल, यहां के शास्त्री मार्किट में मल्हौत्रा स्टोरेज बैटरीज के नाम से कारोबार करने वाले संजय मल्हौत्रा ने खुद व परिवारिक सदस्यों की जान को खतरे का अंदेशा जताकर पंजाब सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। इस बाबत उन्होंने पुलिस को 23.04.2025 को लिखित आवेदन किया था और फिर हाईकोर्ट के समक्ष 02.05.2025 को याचिका दायर की थी।

 

 

 

याचिका दायर करने वाले संजय के बैटरी कारोबार परिसर जिस पर उनके भाई वकील योगेश मल्हौत्रा का बोर्ड भी स्थापित है, ने कुछ लोगों पर उनके कारोबार व परिवार की रैकी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। याची ने संदेह जताया था कि उनके परिसर के निकट ही पूर्व मंत्री के घर पर ग्रैनेड हमला भी हो चुका है।

 

 

 

उधर, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जैसे ही महसूस किया कि याची बेवजह सुरक्षा मांगने की फिराक में है। पहले भी इसकी ऐसी याचिका खारिज की जा चुकी है, तो माननीय बैंच ने याची द्वारा पुलिस को पेश की सुरक्षा मांग की अर्जी पर शर्त लागू करते हुए दो लाख रुपए डिपाजिट करवाकर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली थी।

 

 

 

माननीय बैंच ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि उसकी सुरक्षा मांग में दम न हुआ तो यह रकम जब्त करके सरकारी खाते में जमा करवा दी जाएगी। और फिर हुआ भी ऐसा ही क्योंकि सिटी पुलिस ने रिपोर्ट करते हुए दावे के साथ स्पष्ट किया कि याची या इनके परिवार के किसी भी सदस्य की जान को कोई भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है।

 

 

 

गौरतलब है कि स्टेट्स सिंबल के लिए पुलिस सुरक्षा लेने के मुद्दे पर हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त आदेश पारित किया था। माननीय हाईकोर्ट ने बेवजह सुरक्षा मांगने और सरकारी मिलीभगत से पुलिस सुरक्षा हासिल करने वालों का नैक्सस तोड़ते हुए नए निर्देश जारी किए थे जिसमें सुरक्षा देने को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की थी।
 

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