जय हिन्द न्यूज/जालंधर
बीते साल 2024 में एडमिन मैनेजर बलविंदर सिंह को डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने खड़े पैर नौकरी से निकाल दिया था। कारण, जांच का विषय होता है लेकिन डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने उसे न तो एक महीने की सैलरी दी और न ही सेवा लाभ। यहां तक कि उसको एक्सपीरीयंस सर्टीफिकेट देने से भी इंकार कर दिया था।
अत: एडमिन मैनेजर बलविंदर सिंह ने वकील सुषमा रानी के जरिए 30.07.2024 को स्थानीय सिविल कोर्ट का रूख किया और बलविंदर सिंह की याचिका पर कोर्ट ने माडल टाउन रोड, जालंधर स्थित हरप्रीत आई एंड डैंटल केयर एंड लासिक लेजर सर्जरी सैंटर के संचालक डॉक्टर हरप्रीत सिंह को सम्मन जारी कर तलब कर लिया था।
बलविंदर सिंह ने याचिका दायर कर एक महीने की सैलरी, अन्य सारे सेवा लाभ तथा एक्सपीरीएंस सर्टीफिकेट जारी करने का आदेश जारी करने की मांग अदालत के सामने रखी। कोर्ट के बुलावे पर डॉक्टर हरप्रीत सिंह वकील के जरिए पेश हुए और 9 महीने चली सुनवाई के दौरान डॉक्टर हरप्रीत सिंह याची बलविंदर सिंह के साथ टेबल पर आ गए।
दोनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर बैठकर मामला सैटल कर लिया। राजीनामा यह हुआ कि डॉक्टर हरप्रीत सिंह एक महीने की सैलरी और अन्य सारे सेवा लाभ के एवज में एक लाख 35 हजार रुपए की अदायगी बलविंदर को करेंगे तथा साथ ही उसे एक्सपीरीऐंस सर्टीफिकेट जारी करेंगे। अत: राजीनामा शर्त पूरी होने पर बलविंदर ने केस वापस ले लिया।