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KALSI ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने पर दोषी पाए गए यह दोनों भाई, कोर्ट ने सुनाई 2 साल सजा, ठोका 2 लाख रूपए जुर्माना, पुलिस ने FIR दर्ज़ करने से कर दिया था इंकार, इस वकील ने दिलाया इंसाफ

By RAJESH KAPIL, EDITOR IN CHIEF

Published on 07 Jan, 2025 07:23 PM.

 

          जय हिन्द न्यूज़/जालंधर

 

फगवाड़ा गेट जालंधर के करीब 2 दशक पुराने नरंकार मैकेनिकल वर्क्स वालों के ट्रेड मार्क "KALSI RANDA MACHINE" की नकल करने वाले दो भाईयों को जालंधर की अदालत ने IPC 420 और कॉपीराइट एक्ट की धारा 103/104 के तहत दोषी ठहराते हुए 2-2 साल कैद और 2-2 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

 

 

दोषी करार जगजीत सिंह और अवतार सिंह दोनों पुत्र नरिंदर सिंह निवासी 38, फेज-2, न्यू रसीला नगर, बस्ती दानिशमंदा, जालंधर के खिलाफ फगवाड़ा गेट जालंधर के मंजीत सिंह कलसी पुत्र लेट सोहन सिंह कलसी ने साल 2015 में पुलिस के एक्शन न लेने पर अपने वकील गुरविंदर अरोड़ा के जरिए कोर्ट में क्रिमिनल केस फ़ाइल किया था।

 

 

शिकायत में कोर्ट को बताया गया था कि आरोपी जगजीत सिंह और अवतार सिंह उनके उत्पादन नामक रंदा मशीन को बनाकर "KALSI MACHINE TOOLS" के नाम से बेच रहे हैं जिससे उनके ब्रांड की नकल के उत्पाद बाजार में होने से उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है जबकि उनका ट्रेडमार्क 2022 तक Regd. है, जो अब 2032 तक हो चुका है।

 

 

 

 

 

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