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CENTRAL GOVERNMENT ने कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश, गुमराह करने वालो पर 54.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

By jai hind news desk

Published on 14 Nov, 2024 12:47 PM.

सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों द्वारा 100 प्रतिशत चयन या नौकरी सुरक्षा जैसे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के अनुसार, कोचिंग सेंटर अब उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले झूठे दावे नहीं कर सकते। CCPA ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त कई शिकायतों के बाद ये दिशानिर्देश तैयार किए हैं बता दे कि कोचिंग संस्थानों को अब तक 54 नोटिस जारी किए गए हैं और करीब 54.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोचिंग सेंटरों को पाठ्यक्रम की अवधि, शुल्क नीति, संकाय प्रमाण-पत्र और चयन दर जैसे विवरण ठीक से जमा करने होंगे। अब कोचिंग सेंटर पूर्व सहमति के बिना सफल छात्रों के नाम, फोटो या प्रशंसापत्र का उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा, उन्हें विज्ञापनों में अस्वीकरण प्रदर्शित करना होगा। नए दिशानिर्देश केवल शैक्षणिक सहायता, शिक्षा, मार्गदर्शन और ट्यूशन सेवाओं पर लागू होते हैं। 

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