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 नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को POCSO ACT में 20 साल की कैद, एक बरी

By jai hind news desk

Published on 07 Nov, 2024 01:07 PM.

 अतिरिक्त जिला सेशन जज अर्चना कंबोज की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गांव संसारपुर के रहने वाले विकास उर्फ मोनू को 20 साल कैद और 35 जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना JALANDHAR CANT की POLICE को महिला ने शिकायत में बताया था कि वह पिछले आठ सालों से मायका परिवार में रह रही है और उसकी तीन छोटी बहने है। वह घरों में सफाई का काम करती है। उसने छोटी बहन की मौत के बाद उसकी 14 वर्षीय बेटी का पालन पोषण करती रही है। 8 मार्च 2023 की रात समय करीब 8 बजे बच्ची घर से 10 रुपये लेकर गोल गप्पे खाने के लिए बाजार गई थी और वह तीन घंटों के बाद रोती हुई घर वापिस आई थी तो उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था। उसने पूछा तो बच्ची ने उसे बताया कि दो युवक एक्टिवा पर आए। उसे चीज खिलाने के बहाने एक्टिवा पर बैठा कर गांव जमशेर की खेतों की तरफ ले गए, जहां मोनू ने उसके जबरदस्ती कपड़े उतार गलत काम किया और हरी पास में खड़ा रहा। गलत हरकत करने के दोनों युवक उसे घर के पास छोड़ कर फरार हो गए। इस मामले में कैंट पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान एक युवक आरोपी पर दोष साबित नहीं हुए उसे ADVOCATE JATINDER ARORA की दलीलों से सहमत होकर बरी कर दिया और दूसरे युवक विकास उर्फ मोनू पर दोष साबित होने पर अदालत ने उसे 20 साल कैद और 35 जुर्माने की सजा सुनाई है।

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