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SUPREME COURT ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को किया खारिज, जो मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा था

By jai hind news desk

Published on 21 Oct, 2024 02:45 PM.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर पीठ ने कहा, हमें एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए।

 



बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दरअसल, दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर मामले में निचली अदालत की तरफ से जारी समन और समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
 

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