2000 रुपये से नीचे के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% GST लगेगा. इसमें पेमेंट गेटवे को कोई छूट नहीं मिलेगी. ...
जीएसटी काउंसिल की बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब 2000 रुपये से नीचे के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% GST लगेगा. इसमें पेमेंट गेटवे को कोई छूट नहीं मिलेगी. इस फैसले के बाद ट्रांजेक्शन के मर्चेंट फीस पर 18 फीसदी GST लगाई जाएगी. जीएसटी फिटमेंट कमेटी की राय है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से इस कमाई पर 18% जीएसटी लिया जाए. कमेटी का मानना है कि इस तरह के जीएसटी से ग्राहकों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है.
दरअसल यह जीएसटी पेमेंट एग्रीगेटर से वसूला जाएगा. पेमेंट एग्रीगेटर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होता है और एक मर्चेंट को भुगतान राशि स्वीकार करने में मदद करते हैं. रेजरपे, पेटीएम व गूगलपे पेमेंट एग्रीगेट का उदाहरण हैं.
दरअसल, पेमेंट एग्रीगेटर अपनी सर्विस देने के लिए मर्चेंट्स से कुछ पैसे लेते हैं. यह हर लेनदेन का 0.5-2 फीसदी होता है. हालांकि, ज्यादातर एग्रीगेटर इसे 1 फीसदी पर रखते हैं. सरकार जो सर्विस टैक्स लेती है वो इस 0.5-2 फीसदी वाली रकम पर लेती है. इसलिए आम लोगों पर इसका सीधा असर नहीं होगा. लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी
जीएसटी काउंसिल की बैठक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दरों पर ध्यान केंद्रित किया गया और ग्राहकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.