जय हिन्द न्यूज/जालंधर
होशियारपुर निवासी मनी एक्सचेंजर पुनीत सूद के कब्जे से करीब तीन करोड़ रुपए कैश व अमेरिकन डालर बरामदगी मामले में आज सैशन कोर्ट का फैसला आया। सैशन कोर्ट ने आरोपी पुनीत सूद के वकील मंदीप सिंह सचदेव की दलीलों को सुनने के बाद उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
बहस के दौरान आरोपी सूद के वकील मंदीप सिंह सचदेव ने जमानत अर्जी की सुनवाई कर रहे बैंच के समक्ष दलील पेश करते हुए कहा कि कैश रिकवरी मामले में केस आयकर विभाग या फेमा का बनता था जिसको संबंधित एजैंसियों को रैफर करना जरूरी था। मगर बावजूद इसके सिटी पुलिस ने आरोपी को NDPS, Exice and Arms Act की संगीन धाराओं को तहत गिरफ्तार किया जो कि गलत है।
वहीं, उन्होंने आरोपी पुनीत सूद की गिरफ्तारी फर्जी नाके से दिखाने और झूठी कहानी बनाकर झूठे केस में फंसाने के खिलाफ डीजीपी को भेजी रिप्रेजैंटेशन के बारे में भी कोर्ट को अवगत कराया। श्री सचदेव ने बताया कि उनके क्लाइंट बिना वर्दी में पुलिस टीम ने होशियारपुर से जालंधर लाकर केस में फंसाया जबकि उनके पास बरामदगी दिखाए कैश का पूरा हिसाब है।
गौरतलब है कि इस मामले में अभी एक दिन पहले ही आरोपी पुनीत जैन के परिजनों ने प्रैस कांफ्रैंस करके पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लगाए थे। डीजीपी को भेजी शिकायत में उन्होंने पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नाम पर एक करोड़ रुपए रिश्वत लेने का भी जिक्र करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरोपों को उस समय भी बल मिलता दिखाई दिया जब खुद पुलिस कमिश्नर ने इन आरोपों को मामूली ढंग से खंडऩ कर दिया और बिना किसी आंतरिक जांच के आरोपों को खारिज कर दिया।
आरोपों से घबराहट और पुलिस अफसरों की हड़बड़ाहट की इंता यह भी रही कि वो यदि आरोप झूठे भी थे तो वो खुद और मुखबर पत्रकारों के जरिए प्रैस कांफ्रैंस की खबरें रूकवाने का जोर लगाते पाए गए। परिजनों ने इस आश्य की जानकारी भी सांझा करते हुए सारा डाटा परिजनों नई दिल्ली में प्रैंस कांउसिल ऑफ इंडिया को भेजने की बात कही है।