जय हिन्द न्यूज/जालंधर
यहां के बस स्टैंड से सटे एजीआई बिजनैस सैंटर स्थित ओम वीजा की छवि बिगाडऩे की कोशिश करने वाली युवती को स्थानीय सैशन कोर्ट ने आज आग्रिम जमानत लाभ देने से इंकार कर दिया। ज्ञात हुआ है कि सैशन कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने फरार युवती की तलाश फिर से तेज कर दी है।
कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की ओर से क्रिमिनल केस दर्ज करने के बाद से ही फरार चल रही आरोपी युवती सिमरनप्रीत कौर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थानीय सैशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपराध को संगीन मानते हुए आरोपी युवती को अग्रिम जमानत लाभ देने से इंकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी।
सैशन कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब फरार चल रही आरोपी युवती सिमरन प्रीत कौर को राहत के लिए माननीय हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करनी होगी। हालांकि सिटी पुलिस आरोपी युवती की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का मानना है कि आरोपी युवती ने संगीन जुर्म को अंजाम दिया है जिसकी हिरासती पूछताछ होना अति जरूरी है।
गौरतलब है कि ट्रेवल ट्रेड में नामी फर्म ओम वीजा के मालिक साहिल भाटिया की शिकायत पर सिटी पुलिस ने उनके ही आफिस की पूर्व महिला कर्मी सिमरनजीत कौर निवासी गुरदासपुर व प्रिंस मसीह निवासी गांव गाखल थाना मकसूदां के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 तथा 13 पीटीटीआर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
श्री भाटिया के आरोप अनुसार उनके आफिस में आरोपी सिमरनजीत कौर बीते काफी समय से नौकरी करती थी। कुछ माह पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी जिसके बाद उनके आफिस में गुरदासपुर निवासी आकाश ठाकुर नामक क्लाइंट आया, जिसने बताया कि उसने ्य स्ञ्जष्ठङ्घ ङ्कढ्ढस््र के लिए उनकी कंपनी के जरिए अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी फीस जमा करवाने के लिए उक्त आरोपी सिमरणजीत को पैसे दिए थे।
भाटिया ने आरोप लगाया कि उन्हें बाद में पता चला कि उनकी कंपनी में काम करने वाली सिमरनजीत कौर व प्रिंस मसीह नामक युवक ने उनके क्लाइंट से यूनिवर्सिटी में फीस जमा करवाने को लेकर उनसे अधिक पैसे लेकर उनसे फ्राड किया है, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर दी।
एसीपी ट्रैफिक आतिश भाटिया की जाँच रिपोर्ट के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस विभाग में ओम वीजा के मालिक के कदम की सराहना की जा रही है।