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नाबालिगा के अपहरण-बलात्कार का मामला, बयान से पलटी पीडि़ता, क्रास में मां-बाप भी नहीं टिके, पढि़ए किस वकील की बदौलत दो साल बाद जेल से रिहा हुआ आरोपी

By JAI HIND NEWS/JALANDHAR

Published on 05 Jul, 2024 02:47 PM.

         जय हिन्द न्यूज/जालंधर


नाबालिगा का अपहरण कर बंधक बनाकर शारीरिक शोषण करने के एक संगीन पुलिस मामले में विशेष अदालत ने आरोपी आदमपुर (जालंधर) अधीन गांव फतेहपुर निवासी प्रदीप सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह को बरी कर दिया है। प्रदीप अब दो साल बाद जेल से रिहा हुआ है।

 

 

 

 

 

माननीय जज अर्चना कंबोज के बैच पर आधारित पोक्सो एक्ट मामलों की सुनवाई वाली विशेष अदालत ने डिफैंस लॉयर सुशांत कुमार की दलीलों को सही मानते हुए आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। जजमैंट में स्पष्ट कहा गया है कि संदेह के आधार पर सजा नहीं की जा सकती।

 

 

 

 

 

कोर्ट के ताजा फैसले से राहत पाने वाले आरोपी प्रदीप के खिलाफ जिला जालंधर ग्रामीण पुलिस के थाना आदमपुर ने 28.05.2022 को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 के तहत मामला दर्ज किया था।

 

 

 

 

पुलिस जांच के दौरान पीडि़ता की रिकवरी होने पर उसके अंडर एज होने के कारण केस में नाबालिग शोषण पाए जाने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 4 भी जोड़ कर पहले पीडि़ता के सीआर.पी.सी 164 के तहत कोर्ट में बयान तथा मैडीकल आदि के बाद चालान पेश किया था।

 

 

 

 

 

बकौल डिफैंस लॉयर सुशांत कुमार, सुनवाई के दौरान पीडि़ता ने सवालों के जबाव में एक तो पुलिस को दिए बयान मुताबिक बयान नहीं दिया। यह भी माना कि कोर्ट में दिए बयान पुलिस के कहने के मुताबिक दिए थे। और तो और पीडि़ता के माता-पिता भी खुद को किसी भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं बता पाए और आरोपी की शिनाख्त भी नहीं कर पाए।
 

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