जय हिन्द न्यूज/चंडीगढ़
पंजाब वाल्लेओ! की चाहीदा? दिल्ली दी तिहाड़ जेल विच जाना चाहंदे हो? IBT ओवरसीज वाल्लेआं नूं मिलो, भिजवा देन गे - अपने विदेश जाण ते बैन लगवाउना चाहंदे हो ओ वी लगवा देन गे। बस तुहानू इनहा नू मिलणा पवेगा ते एह बना देणगे तुहाडे बैंक दे फर्जी फंड पेपर, फर्जी एक्सीरियंस ते करियर सर्टीफिकेट अते पहुंचा देणगे तुहानु तिहाड़ जेल विच।
दरअसल, यह बातें पंजाब के सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही हैं क्योंकि इनके जरिए अमेरिकन VISA अप्लाई करने वाले सात युवकों को न केवल तिहाड़ जेल में डाल दिया गया है बल्कि विदेश जाने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बदनाम ट्रैवल एजैंटों की सूची में शामिल इस ट्रैवल एजैंसी पर अमेरिकन अंबैसी की शिकायत पर शिकंजा कसा है।
दिल्ली पुलिस के चाण्क्यपुरी थाना की FIR नंबर 73-74 को पढऩे से सामने आया है कि अमेरिकन अंबैसी के राजधानी नई दिल्ली स्थित दूतावास की लिखित शिकायत रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई इन दो FIR में IBT ओवरसीज ऐजुकेशन के संचालकों व आवेदकों को फर्जी दस्तावेजों से वीजा हासिल करने का प्रथम दृष्टतया आरोपी बताया गया है।
दिल्ली थाना पुलिस ने अंबैसी की सिफारिश पर वीजा आवेदकों करनाल (हरियाणा) निवासी स्पर्श, मोहाली (पंजाब) निवासी अकरम खान, समाना-पटियाला (पंजाब) निवासी करणदीप सिंह, शाहकोट जिला जालंधर (पंजाब) निवासी मोहित, खडूरसाहिब-तरनतारन (पंजाब) निवासी सिमरनजीत सिंह तथा दसूहा (होशियारपुर-पंजाब) निवासी हरमनदीप कौर को तथा पंजाब की ट्रैवल एजैंसी आईबीटी ओवरसीज ऐजुकेशन के संचालकों हरप्रीत सिंह, हरविंदर कौर, नेहा, प्रदीप को आईपीसी की धारा 420, 468, 471 तथा 120बी के तहत नामजद किया है।
अंबैसी बाबत जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक अंबैसी ने ट्रैवल एजैंसी व आवेदकों पर भारतीय कानूनी कार्रवाई करवाने के बाद अमेरिकन कानून के तहत भी कारर्वाई करते हुए ट्रैवल एजैंसी IBT ओवरसीज ऐजुकेशन पर बैन लगा दिया है। साथ ही यह भी पता चला है कि इस एजैंसी के जरिए एप्लीकेशन लगाकर वीजा हासिल कर चुके आवेदकों के दस्तावेजों की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।
बहरहाल, अमेरिकन अंबैसी और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला काफी उछल रहा है लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाली ट्रैवल एजैंसियों पर सख्त रूख अपनाने का दम भरने वाली पंजाब सरकार की ओर से इस ट्रैवल एजैंसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। राज्य सरकार इस मामले की जानकारी होने से इंकार इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अंबैसी और दिल्ली पुलिस खुद पंजाब आकर बैन की ट्रैवल एजैंसी की इश्तिहारबाजी सरकारी तंत्र को साथ लेकर करके जा चुकी है।
अब देखना शेष होगा कि पंजाब के होम डिपार्टमैंट का नियम के मुताबिक IBT ओवरसीज एजुकेशन को जारी मान्यता का लाइसैंस कब सस्पैंड या रद्द किया होता है। हालांकि आरोपी IBT ऐजुकेशन के संचालक अपना पक्ष देने के लिए सामने नहीं आ रहे और उनके सोशल मीडिया पर जारी नंबर बंद आ रहे हैं। यदि उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करना हैं, तो लिखित में सीधे अपने ईमेल से हमें ईमेल पर अपना पक्ष भेज सकते हैं।