जय हिन्द न्यूज़/चंडीगढ़
गवाही से गैर हाजिर होकर आरोपी के राहत लाभ रोकने की संभावित साजिश रचने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर परमजीत सिंह 708/kpt को एक महीने तक कपूरथला जेल में रखने का आदेश जारी हुआ है।
माननीय पंजाब एंड हरियाणा ने यह आदेश आरोपी वीरजोध सिंह रुल्दु की एडवोकेट रूहानी चड्ढा द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई के दौरान गत 15.03.24 को जारी किया।
माननीय सुनवाईकर्ता बेंच के जज राजबीर सेहरावत ने ट्रायल कोर्ट के पेश जिमनी आर्डर देखने के बाद पाया कि तीन बार वारंट जारी होने के बाद भी जाँच अधिकारी कोर्ट में गवाही देने ही नहीं आया।
अत: उच्च कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए एक हफ्ते में सब इंस्पेक्टर S.I परमजीत सिंह को प्रोटीक्टिव कस्टडी में रखने के लिए कहा है। सेंट्रल जेल कपूरथला के सुप्रीटेंडेंट को S.I को हिरासत यकीनी बनाने का आदेश दिया है।
उच्च कोर्ट ने पारित आदेश में यह निर्देश भी जारी किया है कि S.I परमजीत सिंह को सरकारी गवाही की चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होने तक जेल की हिरासत में रखा जाए।
यह रोचक मामला कपूरथला के थाना सुल्तानपुर लोधी से जुड़े एक NDPS की FIR No. 204 of 20.07.2021 के ट्रायल से जुड़ा है जिसका ट्रायल कपूरथला कोर्ट में लंबित है।
उधर, न्यूज़ अपडेट के दौरान यह भी पता चला है कि हाईकोर्ट से एडवर्स आर्डर पारित होने के बाद आनन-फानन में विवादित अधिकारी परमजीत सिंह की गवाही करवा दी गई है। सरकारी वकील ने इसकी पुष्टि की है।
अब देखना शेष होगा कि अगली तारीख़ पर उच्च कोर्ट क्या रुख दिखाता है क्योंकि हिरासत का उदेश्य ख़तम होने के बाद क्या जेल विभाग अधिकारी को हिरासत में लेता है या नहीं।