जय हिन्द न्यूज/जालंधर
सिटी की पॉश कालोनी माडल टाउन स्थित एक बेशकीमती-बहुकरोड़ीय जमीन के घोटाले में नामजद पार्षद रही महिला नेता को विजिलैंस ब्यूरो का डर सताया है। पुजारी घराने से संबंधित आरोपी महिला नेता ने स्थानीय सैशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। कोर्ट ने अर्जी के आधार पर विजिलैंस ब्यूरो जालंधर को नोटिस जारी कर 21 मार्च 2024 को जबाव तलब किया है।
सूत्रों से पता चला है कि ब्यूरो ने ठगी-जालसाजी से फर्जी दस्तावेज बनाकर बेशकीमती जमीन हड़पने के इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 को जोड़ा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री करने वाले रेवेन्यू स्टाफ तहसीलदार व अन्यों को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में नामजद किया है। वहीं खबर यह भी मिली है कि इस जमीन रिश्वती जमीन घोटाले में कुछ मीडिया कर्मियों की भूमिका भी सामने आई है जिसकी अलग से जांच चल रही है।
बहरहाल, मामला जल्द विकराल रूप धारण करने जा रहा है क्योंकि महिला नेता के साथ उसका बेटा भी केस में नामजद है जो राजीनामा करके केस खारिज करवाने के लिए माननीय हाईकोर्ट गया हुआ है और माननीय उच्च कोर्ट ने 2021 में दर्ज इस केस में नई धारा जुडऩे के बाद की स्टेट्स रिपोर्ट तलब कर ली है क्योंकि ऐसे मामलों में राजीनामा आधार पर केस खारिज नहीं किया जा सकता।
अब देखना शेष होगा कि आने वाले समय में इस केस में और कितनी गर्मी आती है। हाईकोर्ट ने स्टेट विजिलैंस ब्यूरो को 12.07.2024 को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। संभवत: देश में चुनाव आयोग का प्रभाव होने के कारण विजिलेंस ब्यूरो नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी करने की दिशा में प्रयास कर रहा होगा।