जय हिन्द न्यूज़/चंडीगढ़
पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन पद पर जालंधर के आम आदमी पार्टी के नेता बारी सलमानी की नियुक्ति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है! हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब तलबी नोटिस जारी करते हुए यह भी पूछा है कि क्यों न इस नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए?
जिला श्री अमृतसर साहिब निवासी जॉनसन ने याचिका में दलील दी है कि यह नियुक्ति नियमों को ताक पर रख कर की है। मुख्यमंत्री ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना कैबिनेट की मंजूरी के बारी सलमानी को पंजाब स्टेट माइनॉरिटी कमिशन का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया।
याची ने कहा कि इस प्रकार की नियुक्ति कानून मुताबिक नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नए सिरे से नियमों के अनुसार तय प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।
याची ने यह अपील भी की है कि याचिका लंबित रहते इस नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए जिसको सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही तीन सप्ताह में यह बताने का आदेश दिया है कि इस नियुक्ति पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए?