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*पंजाब: हत्या प्रयास मामले में दोषी नौकर को 7 साल कैद, बेडरूम में चोरी करते देख लेने पर मालिकन के सिर पर मार दी थी वेट मशीन*

By RAJESH KAPIL, EDITOR

Published on 09 Nov, 2022 02:11 PM.

            जय हिन्द न्यूज/जालंधर
जिला सैशन अदालत ने छोटी बारादरी पार्ट-1 जालंधर निवासी बिजनेसमैन मधुर जैन की मां सुनीता जैन पर जानलेवा हमला करने वाले गांव कक्कवा (अमेठी) यू.पी निवासी नौकर अशोक कुमार को आईपीसी की धारा 307,459,380 तथा 511 के तहत दोषी करार देते हुए अधिकतम 7 साल कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की और कैद काटनी होगी।

 


अभियोजन पक्ष के वकील को सहयोग करने वाले शिकायतकर्ता मधुर जैन के वकील मंदीप सिंह सचदेव के मुताबिक दोषी को धारा 459 के तहत 5 साल, 380 और 511 के तहत 3 साल कैद की सजा और जुर्माना भी किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता मधुर, उसकी माता सुनीता के अलावा पसरीचा अस्पताल, एसजीएल अस्पताल का मैडीकल रिकार्ड कोर्ट की ओर से एग्जामिन किया गया जिससे अपराध साबित हुआ।

 


रिकार्ड फाइल के मुताबिक दोषी करार नौकर अशोक कुमार को दरअसल सुनीता ने घटना की रात अपने बेडरूम में चोरी करते देख लिया था और भेद खुलने के डर से नौकर ने सुनीता पर वजन तौलने वाली मशीन उठा कर मारी थी। सुनीता जख्मी होकर बेहोश हो गई थी और आरोपी मौके से फरार हो गया था। थाना डिवीजन नंबर-7 में 9 जुलाई 2017 को आईपीसी की धारा 307, 459, 380, 511 के तहत केस दर्ज किया गया था।

 


छोटी बारादरी पार्ट-1 में रहते बिजनेसमैन मधुर जैन पुत्र अजीत जैन ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि 8 जुलाई को घर में उसकी मां, बहन और पिता मौजूद थे। घर में तीन नौकर है। इन में से एक नौकर अशोक कुमार वासी गांव कक्कवा (अमेठी) गांव जाने के लिए छुट्टी लेकर चला गया। रात करीब पौने 12 बजे उसे घर से कॉल आई कि मां सुनीता जख्मी हालत में मिली है। वह तुरंत घर पहुंचे और मां को प्राइवेट अस्पताल में ले गया। मां को होश आया तो उन्होंने सारी घटना बयान की।

 


थाना 7 पुलिस ने मामला दर्ज कर 24 घंटे में नौकर अशोक को अरेस्ट कर लिया था। हिरासती पूछताछ में अशोक ने माना था कि उसकी नीयत खराब हो गई थी। जिसके बाद उसने गांव जाने के लिए छुट्टी ली। वह रात में बड़े आराम से कोठी में आ गया था। जब चोरी कर रहा था कि मैडम की आंख खुल गई थी। भेद न खुल जाए इसलिए वजन तौलने वाली मशीन उठा कर मारी थी। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी। जख्मी सुनीता ने कोर्ट में अटैक करने वाले नौकर की शिनाख्त कर गवाही दी कि इसी शख्स को उसने रात में बेडरूम में चोरी करते देखा था। जब उसने रोका तो उसके सिर पर वजन तौलने वाली मशीन मार दी थी।

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