जय हिन्द न्यूज/जालंधर
राज्य की पूर्व कॉंग्रेस शासित चन्नी सरकार के आखिरी काल में 60 लाख की सरकारी ग्रांट का दुरुपयोग करने के मामले में नामजद कॉंग्रेस पार्षद सुशील कालिया विक्की के पुत्र अंशुमन कालिया की ज़मानत अर्जी आज सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। फ़रार आरोपी अंशुमन ने यह अर्जी FIR नंबर 201 में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगायी थी। इस मामले में सेशन कोर्ट पहले ही बाकी आरोपियों उसके दादा रामपाल, जीवन कुमार, लक्ष्य, अनमोल और सूरज की बेल रिजेक्ट कर चुकी है। इस मामले में अब अंशुमन को राहत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी देकर भाग्य आजमाना होगा। हालांकि वहाँ से आरोपी कालिया परिवार को अन्य मामलों में अंतरिम राहत मिल चुकी है।
वहीँ, एक अन्य चर्चित BRITISH OLIVIA SCHOOL के चोरी/बरामदगी कांड के मामले में भी माननीय सेशन कोर्ट ने आरोपी मुनीश कुमार भारद्वाज और स्कूल मालिक विजय मैनी को अग्रिम जमानत देने से इंकार करके हुए दोनों की अर्जी रिजेक्ट कर दी है। इन दोनों को भी अब राहत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी देकर भाग्य आजमाना होगा। याद करवा दें कि आरोप सामने आय़ा था कि स्कूल में हुई 36 लाख की चोरी को मालिक विजय मैनी ने 9 लाख की लिखवाकर FIR करवाई क्योंकि बाकी ब्लैक मनी थी। फिर दकोहा पुलिस पोस्ट के इनचार्ज ASI मुनीश की मदद से बाहर ही बाहर से 30 लाख की रिकवरी करवा ली जिसकी भनक लगते ही पुलिस के आला अफसरों ने संज्ञान लेकर दोनों के ख़िलाफ़ करप्शन ऐक्ट जैसी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था जिसके बाद से दोनों फ़रार चल रहे हैं।