कुछ दिन पहले PPR मार्केट में शराब के नशे में धुत्त होकर हुड़दंग मचाने और ADCP की वर्दी पर हाथ डालने वाले बिगड़ेल रईस कारोबारी अखिल शर्मा की रेगुलर जमानत अर्जी को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अखिल को थाना 7 पुलिस ने घटना के बाद गिरफतार कर लिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपी अखिल को अब कुछ समय और जेल की चारदीवारी के पीछे बितने पड़ेगे। बता दे कि ऐसे मामले में पूर्व मेयर सुरेश सहगल को सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम ज़मानत नहीं मिली थी और उनको भी जेल जाना पड़ गया था क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर अदालत भी काफी सख्त रुख अपनाती है। आरोपी के पास अब राहत के लिए सेशन कोर्ट, फिर हाईकोर्ट और आखिरी सुप्रीम कोर्ट का विकल्प शेष है।