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*JDA की कमान DC के हाथ आते ही जालंधर में नाजायज़ कॉलोनियों की आई शामत, आज गाँव ढड्डा में नाजायज कालोनी को किया ध्वस्त, कॉलोनाईजर को नोटिस जारी, FIR दर्ज करवाने की तैयारी*

By RAJESH KAPIL

Published on 28 May, 2022 07:44 PM.

  1. सब रजिस्ट्रार को कालोनी के साथ सम्बन्धित जायदाद की रजिस्ट्रेशन बंद करने के निर्देश

 

        जय हिन्द न्यूज/जालंधर 


नाजायज़ कलोनियों ख़िलाफ़ शिकंजा कसते जालंधर विकास अथारटी (जे.डी.ए.) ने डिप्टी कमिशनर -कम -मुख्य प्रशासक घनश्याम थोरी के दिशा - निर्देशों पर गाँव ढड्डा में एक अन -अधिकारत कालोनी को गिरा दिया है।
 

 

 

डिप्टी कमिशनर ने बताया कि ज़िले में नाजायज कलोनियों ख़िलाफ़ अभियान शुरु किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उल्लंघन करने वालो के ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि इस ग़ैर -कानूनी कार्यवाही के लिए कालोनाईज़र ख़िलाफ़ नोटिस जारी कर सपस्शटीकरन माँगा गया है, जिसके बाद अथारटी की तरफ से बनती कार्यवाही की जाएगी। 

 

 

 


     उन्होंने यह भी बताया कि जे.डी.ए. की तरफ से सब रजिस्ट्रार को भी गाँव ढड्डा में कालोनी ख़िलाफ़ की गई कार्यवाही सम्बन्धित सूचित कर दिया गया है जिससे इस नाजायज कालोनी के साथ सम्बन्धित जायदाद की रजिस्टरी को तुरंत प्रभाव के साथ रोका जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्व विभाग ने नाजायज कलोनिया बढ़ने का गंभीर नोटिस लिया है, जिस कारण सब रजिस्ट्रार को आदेश दिए गए है कि जब तक अथारटी की तरफ से इतराज़हीणता सर्टिफिकेट (ऐन.ओ.सी.) जारी नहीं किया जाता तब तक सेल डीड को रजिस्टर न किया जाये। 

 

 


डिप्टी कमिशनर ने कहा कि ग़ैर -कानूनी /अन -अधिकारत कलोनिया न केवल सरकारी खजाने को भारी नुक्सान पहुँचा रही हैं बल्कि लोगों के साथ भी धोखा हो रहा है क्योंकि इन कलोनियों के निवासियों को सिवरेज व्यवस्था, बिजली, सड़क, पीने वाले पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

 

 

 

 

उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा और कोताही करने वाले अधिकारियों ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की  जायेगी। डिप्टी कमिशनर ने यह बताया कि राज्य सरकार की रैगूलराईज़ेशन नीति के अंतर्गत जिन कालोनाईज़रो की तरफ से अपनी, कलोनिया रेगुलर नहीं करवाई गई, उन ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को आदेश जारी किये जा रहे हैं।

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