जय हिन्द न्यूज/जालंधर
कहा जाता है कि "डैन भी सत्त घर छड्ड दिंदी है", पर डीसी द्वारा हाल ही में ट्रैवल ट्रेड से "टड़ीपार" करार ट्रेवल एजैंसी सार इंटरप्राइजिज का संचालक संजय शर्मा ने तो अपने ट्रेड वालों को भी नहीं बख्शा।
सिटी पुलिस के थाना बारादरी से खबर आई है कि वहां इस बेशर्म संजय शर्मा और इसके साथी मनवीर सिंह के खिलाफ एक रजिस्टर्ड ट्रेवल एजैंसी फ्यूचरकिंग इमीग्रेशन के मालिक राज शर्मा की शिकायत पर उसके तीन आईलैट्स के छात्रों शुभम, अजय व करण को विदेश पुर्तगाल भेजने का झांसा देकर नकली वीजा दिखाकर 17.65 लाख रुपए की ठगी-ठोरी करने का पर्चा दर्ज किया गया है।
पता चला है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दि पंजाब ट्रेवल प्रोफैशनल एक्ट 2014 की धारा 13 भी लगाई है। मगर पुलिस प्रशासन ने शातिर किस्म के इस आरोपी पर जाली वीजा पाए जाने की सिट्टा रिपोर्ट के बाद भी आईपीसी की धारा 465, 467, 471 क्यों नहीं लगाई, अब यह सवाल भी खड़ा हो गया है। पता चला है कि पीडि़त पक्ष मामले को होम सैक्रेटरी के पास ले जाने की तैयारी में है।
उधर, पता चला है कि केस की भनक लगने के बाद शातिर आरोपी संजय शर्मा दोपहर बाद आफिस बंद करके इधर-उधर हो गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक दोपहर के समय उसका आफिस खुला था और वो वहां डीसी के लाइसैंस कैंसिल किए जाने के बाद भी पब्लिक डीलिंग कर रहा था।
बहरहाल, देखना शेष होगा कि यह शातिर दागी आरोपी संजय शर्मा किस दिन कानून के शिकंजे में आता है या फिर कानून या राजनीतिक शरण लेकर बचने में कामयाब हो जाता है। अपनी सफाई में यदि आरोपी संजय शर्मा को अभी भी कुछ कहना है तो लिखकर अपना पक्ष दिए नंबर पर व्हाट्सएप्प करके प्रस्तुत कर सकता है।