जय हिन्द न्यूज़/जालंधर
भोले-भाले मासूम लोगों के ड्रीम होम का सपना चकनाचूर कर अपनी तिजौरियां भर चैन की नींद सोते चले आ रहे जालंधर की "नटवरलाल वासल फैमिली" का आज अग्रिम जमानत अर्जी हासिल करने का सपना भी चकनाचूर हो गया।
हालांकि ठगी-जालसाजी के आरोपी वासल अस्पताल के डॉक्टर पंकज त्रिवेदी को अदालत ने अंतरिम जमानत देकर इन्वेस्टीगेशन जॉइन करने का आदेश दिया है। डॉक्टर के वकील मनदीप सिंह सचदेव के मुताबिक उनके क्लाइंट को गिरफ्तारी के समय एक लाख के मुचलके पर रिहा करने, पूछताछ करने और जरूरी जांच के बाद 30.11.2021 को रिपोर्ट तलब की है।
जानकारी मिली है कि स्थानीय सेशन कोर्ट ने फरार आरोपी राम प्रकाश वासल, राज वासल तथा महेश वासल की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। वहीं, अन्य आरोपी रागा मोटर्स और होटल रमाडा एनकॉर के संचालक गौरव चोपड़ा के वकील ने जमानत अर्जी वापिस ले ली है। पता चला है कि उसको पुलिस स्तर पर ही राहत मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि कॉलोनी काटने की आड़ में की साजिशन ठगी के आरोप में नामजद हुई वासल फैमिली के रामप्रकाश वासल, राज वासल तथा महेश वासल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थानीय सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी कर रही है।
जालंधर ग्रामीण पुलिस के पतारा थाना में दर्ज केस में नामजद किए गए सभी आरोपियों पर आरोप है कि सभी ने एक नाजायज कालोनी विकसित करके लोगों को सड़क मार्किंग वाली जमीनों के सौदे करके उनके साथ ठगी की और उनको आर्थिक नुक्सान पहुंचाया। आरोपियों को ग्रामीण पुलिस ने 88 विकासपुरी जालंधर निवासी राजन कुमार, प्रदीप कुमार, परमजीत सिंह, संयोगता देवी की शिकायत पर नामजद किया है।