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फ्राड केस में नामजद जालंधर के विवादित होटलियर को सताया गिरफ्तारी का डर, पुलिस से डरकर शुरू किया कानूनी खेल-मांगी बेल, जानिए कौन है यह ठगी का आरोपी

By RAJESH KAPIL

Published on 09 Nov, 2021 05:02 PM.

           जय हिन्द न्यूज/जालंधर

 

भोले-भाले मासूम लोगों के ड्रीम होम का सपना चकनाचूर करके अपनी तिजौरियां भरकर चैन की नींद सोते चले आ रहे जालंधर के बिजनेसमैन गौरव चोपड़ा की नींद अब हराम होती नजर आ रही है। रागा मोटर्स तथा होटल रमाडा एनकोर के संचालक तथा तथाकथित कोलोनाजर बनकर आम जनता के सामने उभरे 525 न्यू जवाहर नगर जालंधर निवासी गौरव चोपड़ा पुत्र महाराज कृष्ण चोपड़ा ने स्थानीय ग्रामीण पुलिस की ओर से फर्जी कालोनी विकसित करके पीडि़तों के साथ साजिशन ठगी तथा उनको आर्थिक हानि पहुंचाने के मामले में नामजद किए जाने के बाद स्थानीय सैशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है। मामले की सुनवाई जल्द होगी।

 

 

 

 

बता दे कि केस में नामजद होने के बाद से फरार चल रहे आरोपी गौरव चोपड़ा के साथ पुलिस ने बिजनेसमैन रामप्रकाश वासल, महेश वासल तथा राम प्रकाश वासल की पत्नी राज वासल को साजिश में शामिल होने थाना पतारा में नामजद फ्राड के केस में नामजद किया है। केस में नामजद किए जाने के बाद पुलिस सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें अपडेट हो रही थी कि आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। नामजद किए गए सभी आरोपियों पर आरोप है कि सभी ने एक नाजायज कालोनी विकसित करके लोगों को सड़क मार्किंग वाली जमीनों के सौदे करके उनके साथ ठगी की और उनको आर्थिक नुक्सान पहुंचाया। आरोपियों को ग्रामीण पुलिस ने 88 विकासपुरी जालंधर निवासी राजन कुमार, प्रदीप कुमार, परमजीत सिंह, संयोगता देवी की शिकायत पर नामजद किया है।

 

 

 

 

थाना पतारा पुलिस ने इस मामले में प्राथमिक जांच के आधार पर रामामंडी, जालंधर निवासी वीरन कुमार, राजू कुमार, 259 शहीद उधम सिंह नगर, जालंधर निवासी हरविंदर सिंह कोहली तथा 32-सी माडल टाउन कपूरथला निवासी परमिंदर सिंह को नामजद किया था। केस दर्ज होने के बाद हुई जांच के दौरान गौरव चोपड़ा, रामप्रकाश वासल, महेश वासल तथा राम प्रकाश वासल की पत्नी राज वासल की अपराध में भूमिका सामने आने पर इनके नाम को केस में शामिल करने की सिफारिश की गई। बहरहाल, मामला कोर्ट पहुंचने के बाद सभी की निगाहें अब कोर्ट के फैसले पर टिक गई है। हालांकि इस मामले में एक आरोपी हरविंदर सिंह कोहली की अग्रिम जमानत अर्जी सैशन कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। मगर इनके अलावा अन्य आरोपी अभी कोर्ट राहत के लिए नहीं पहुंचे हैं।

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