जय हिन्द न्यूज़/चंडीगढ़
जालंधर के कस्बा नकोदर स्थित डेरा मुराद शाह ट्रस्ट के चेयरमैन पंजाबी गायक गुरदास मान को सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उच्च कोर्ट ने मान को अंतरिम जमानत देते हुए एक हफ्ते में थाना पुलिस के समक्ष सरेंडर करके जांच ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि, इससे पहले इस मामले में गुरदास मान ने जालंधर की जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने 8 सितंबर को खारिज कर दिया था। जिला अदालत से याचिका खारिज होने के बाद गुरदास मान ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले गुरदास मान ने डेरा पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान साई लाडी शाह को श्री गुरु अमरदास जी का वंश बताया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सिख संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया। मामले में विवाद बढ़ता देख मान ने अपने इस बयान पर माफी मांगी ली थी।
अपनी सफाई में गुरदास मान ने कहा था कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर फिर भी ऐसा हुआ है तो वो माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। उनके खिलाफ नकोदर में 26 अगस्त को धार्मिक भावनाओं को आहात करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी।