पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज एक पत्र लिखकर पंजाब सरकार को कहा है कि राज्य के उन शैक्षिक संस्थानों के विरुद्ध कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाये जो संस्थान एस.सी. स्कॉलरशिप स्कीम अधीन डिग्री कर चुके एस.सी विद्यार्थियों की डिग्रीयाँ नहीं दे रहे।
खास बात यह कि आयोग ने यह कदम उस दिन उठाया है जिस दिन पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट से जालंधर केे शाहपुर स्थित CT इंस्टिट्यूट में आन्दोलनरत SC छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ
जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि अखबारों और शिकायतों के द्वारा उनके ध्यान में आया है कि राज्य के कई शैक्षिक संस्थान एस.सी. स्कॉलरशिप स्कीम अधीन डिग्री कर चुके एस.सी विद्यार्थियों की डिग्रीयाँ और अन्य असली दस्तावेज़ नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस बात का अयोग द्वारा गंभीर नोटिस लिया गया है और सरकार को पत्र लिखकर कहा गया है कि जिन शैक्षिक संस्थानों द्वारा एस.सी विद्यार्थियों की डिग्रीयाँ और अन्य असली दस्तावेज़ नहीं दिए जा रहे उनकी मान्यता रद्द करके उनके खि़लाफ़ ऐट्रोसिटी एक्ट 1989 अधीन आपराधिक मामले दर्ज करवाए जाएँ।