जय हिंद न्यूज़/होशियारपुर
"माल सरकार दा ते चाकरी अखबार दी" इस आरोप के चलते पंजाब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने दैनिक भास्कर अखबार के पत्रकार परमिंदर सिंह बरियाणा के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहतकेस दर्ज किया गया है। जानकारी मिली है कि ब्यूरो की जालंधर रेंज में IPC की धारा 465/468/471/168 IPC और 7 पीसी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। ब्यूरो की प्राथमिक जांच में पाया गया है कि आरोपी बरियाणा सरकारी हाई स्कूल नंगल इसर, जिला होशियारपुर में बतौर पंजाबी मास्टर नौकरी कर रहे हैं।
जैसा कि नियम है कि सरकारी नौकरी करने वाला कोई भी मुलाजिम प्राइवेट काम नहीं कर सकता। आरोपी बने बरियाणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने और मां के नाम पर टाइलों की फैक्टरी लगाई और उसमें 95 प्रतिशत हिस्सेदारी बरियाणा की और 5 प्रतिशत हिस्सेदारी उनकी मां की थी।फिर मां के निधन के बाद उसने दोनों बेटों के नाम पर 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी कर दी, लेकिन बैंक अकाउंट में अभी भी बरियाणा का नंबर ही मौजूद है, जिससे साफ होता कि बिजनेस को बरियाणा ही हैंडल करते हैं।
इसके अलावा बरियाणा दैनिक भास्कर होशियारपुर में बतौर चीफ रिपोर्टर काम करते और वहां से 22881 रुपए तनख्वाह लेते। उनकी सैलेरी भी बैंक अकाउंट में ही आती है जबकि 2012 में सरकारी नौकरी ज्वाइन करते समय लिखा गया था कि वह तनख्वाह लेकर पत्रकारिता नहीं करेंगे। बरियाणा पर एक आरोप ये भी है कि वह झूठी हाजिरी लगवाते थे। रजिस्टर रिकार्ड के मुताबिक वह स्कूल में होते थे, लेकिन उनकेमोबाइल की टावर लिकेशन कहीं बाहर की होती थी।
स्कूल के रजिस्टर से छेड़छाड़ एक बार नहीं बल्कि कई बार की गई है। विजिलेंस ब्यूरो के डीएसपी निरंजन सिंह की इंकवायरी में रजिस्टर से छेड़खानी, सरकारी नौकरी करते समय पैसे लेकर पत्रकारिता करना और प्राइवेट बिजनेस करना पाया गया है, जिसके चलते बरियाणा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस बाबत आरोपी परमिंदर बरियाणा से उनका पक्ष जानने के लिए दो फोन किया, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया मगर उनको whatsapp पर संदेश भेजकर आग्रह किया तो उन्होंने लिखित कहा कि वो अभी कुछ नहीं कहेंगे लेकिन जल्दी खुद सबके सामने आएंगे।