पति से कानूनी हक हासिल करने की लड़ाई लड़ रही महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है कि पत्नी को अब कानूनी रूप से पति की कमाई के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।
दरअसल, खबर यह है कि एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आंशिक रूप से एक पत्नी की अपील को स्वीकार कर लिया है। उसने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने पतिकी आय के बारे में जानकारी मांगी थी।
केंद्रीय सूचना आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट के कुछ आदेशों पर भरोसा किया है, जिनमें माना गया है कि एक पत्नी यह जानने की हकदार है कि उसके पति को क्या पारिश्रमिक मिल रहा है?
वहीं आयकर अधिकारी को निर्देश दिया है कि अपीलकर्ता को उसके पति की नेट इनकम के 'सामान्य विवरण' उसे प्रदान करें।