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Big Breaking : पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, दोनों याचिकाएं खारिज

By Rajesh Kapil

Published on 08 Sep, 2020 10:42 AM.

 जय हिन्द न्यूज़/चंडीगढ़

पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ताजा 2 फैंसलो से तगड़ा झटका लगा है। IAS अधिकारी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और कत्ल मामले में सैनी ने अग्रिम जमानत व अपना केस राज्य से बाहर किसी स्वंतत्र एंजेसी से करवाने की मांग को लेकर 2 अलग याचिकाएं दायर की थी जिनकी सुनवाई कर हाईकोर्ट के जस्टिस फतहदीप सिंह के बेंच ने फैंसला आज के लिए सुरक्षित रखा था। उच्च अदालत के इस फैंसले के बाद अब घात लगाए बैठी जांच टीम किसी भी समय पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को अरेस्ट कर सकती है। हालांकि सैनी के पास सुप्रीमकोर्ट का विकल्प अभी भी खुला है।

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