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महिला PCS के प्रति जातिसूचक टिप्पणी का मामला, HC से आया फैंसला, आरोपी लक्की कालड़ा जेल जाएगा या नहीं, पढ़िए

By RAJESH KAPIL

Published on 03 Jun, 2020 03:44 PM.

पंजाब की महिला पीसीएस अधिकारी के प्रति जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोपी दमनजीत सिंह उर्फ लक्की कालडा अब जेल जाएगा कि नहीं इसका फैसला हाईकोर्ट से हो गया है। माननीय हाईकोर्ट ने आरोपी लक्की कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उसको सशर्त मंजूूूर कर राहत प्रदान की है।

 

 

हाईकोर्ट ने आरोपी लककी कालड़ा को यह आदेश दिया है कि वह 15 दिन के अंदर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर सरेंडर करें और जांच मेंं सहयोग करें।

 

 

 

बता दें कि हाईकोर्ट के इस ताजा फैसले से आरोपी लक्की कालड़ा ने राहत महसूस की है।सुनवाई के दौरान माननीय अदालत ने यह पाया है कि मामला एक फोन रिकॉर्डिंग पर आधारित है जो जांच का विषय है। जांच में ही साबित हो पाएगा कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को यह जातिसूचक टिप्पणी की।

 

 

 

गौरतलब है कि एक फोन रिकॉर्डिंग के बाद एक SC नेता की शिकायत पर सिटी पुलिस ने थाना छह में केेस दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी भूमिगत था और गिरफ्तारी से बचने के लिए हाथ पैर मार रहा था। इससे पहले आरोपी लक्की कालड़ा ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी जिसको डिक्लाइन कर दिया था। 

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