मुंबई पुलिस vs अर्णब गोस्वामी विवाद : SC ने CBI को केस ट्रासंफर करने पर फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा बांद्रा में प्रवासियों के इकट्ठा होने की न्यूज़ रिपोर्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। गोस्वामी ने मुंबई पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए केस की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की भी मांग की है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने एफआईआर पर फैसला सुनाने तक के लिए कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में उचित उपाय उपलब्ध हैं, चाहे वह अग्रिम जमानत के रूप में हो या एफआईआर को रद्द करने के लिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि यदि आप इस प्राथमिकी को रद्द करना चाहते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं। हमने पहले कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न एफआईआर की बहुलता के कारण हस्तक्षेप किया था। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी देखा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य प्रक्रिया से एक विशेष छूट इस मामले के लिए नहीं बनाई जा सकती है।